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शिक्षा का अधिकार: पिछले दो वर्षों में 26 सौ से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में कराया नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में पिछले दो वर्षों में 26 सौ से अधिक बच्चों ने पहली कक्षा में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कराया है.

डुमरा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में पिछले दो वर्षों में 26 सौ से अधिक बच्चों ने पहली कक्षा में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कराया है. इनमें कई ऐसे भी स्कूल है जिन्होंने उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है. शुरुआती वर्षों में कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन काफी कम था, लेकिन वर्तमान में जागरूकता बढ़ने पर आरटीई के तहत नामांकन की संख्या बढ़ी है. चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की बात करे तो जिले के कुल 783 प्राइवेट स्कूलों में 609 प्राइवेट स्कूलों ने नामांकन के लिए 1810 आवेदन प्राप्त किये. इनमें 1360 बच्चों का नामांकन कराया गया.

— ज्ञानदीप पोर्टल से हो रहा ऑनलाइन मॉनिटरिंग

प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का आरटीई के तहत नामांकन की सभी प्रक्रिया का ऑनलाइन मॉनिटरिंग ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं. सभी स्कूलों को नामांकन की जानकारी शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करना है. बताते चले कि पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के कारण उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व नामांकन के मनमाने आंकड़े पर रोक लगा है.

— पिछले दो वर्षो की नामांकन रिपोर्ट पर एक नजर :-

शैक्षणिक वर्ष स्कूल आवेदन नामांकन

2024-25 454 1736 1268

2025-26 609 1810 1360

— वर्ष 2025-26 में प्रखंडवार नामांकन की स्थिति

प्रखंड स्कूल आवेदन नामांकन

बैरगनिया 31 146 136

बाजपट्टी 18 35 26

बथनाहा 29 66 40

बेलसंड 17 33 32

बोखरा 13 17 13

चोरौत 14 20 15

डुमरा 184 528 367

मेजरगंज 18 52 47

नानपुर 24 51 39

परिहार 26 40 36

परसौनी 19 112 101

पुपरी 31 121 71

रीगा 40 177 126

रुन्नीसैदपुर 47 178 132

सोनबरसा 41 131 91

सुप्पी 21 51 49

सुरसंड 36 52 39

बॉक्स के लिए-

आरटीई: प्राइवेट स्कूलों को मिलता है 11490 रुपया प्रति बच्चा

डुमरा. प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकित अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग 11490 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा के दर से वहन करती है, जिसमे बच्चे का पोशाक, किताब व स्कूल फी शामिल है. बताते चले कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक आरटीई के तहत नामांकन लिए जिले के प्राइवेट स्कूलों में 190 प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग से प्रतिपूर्ति की राशि का डिमांड किया था, जिसके आलोक में विभागीय अपर मुख्य सचिव ने डीएम को उक्त वित्तीय वर्ष में नामांकित बच्चों के संबंध में जांच का निर्देश दिया था. इस जांच में केवल नामांकन ही नहीं बल्कि, बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उनसे स्कूल फी, पोशाक व किताब के संबंध में भी जानकारी लिया गया था. जांचोपरांत इनमें 162 स्कूलों का रिपोर्ट विभाग को भेजा गया, जिसमे 91 स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान हुआ, जबकि 71 स्कूलों का भुगतान प्रक्रिया में है. इनमें अब तक 19 स्कूलों की जांच लंबित है.

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शिक्षा का अधिकार: खुला ज्ञानदीप पोर्टल, 31 जनवरी तक होगा पंजीकरण

डुमरा. प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है. 31 जनवरी तक छात्रों का पंजीकरण किया जायेगा. 3 जनवरी से 2 फरवरी तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन होगा, फिर 6 फरवरी तक सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जायेगा. इन सभी प्रक्रिया को पूरी होने के बाद 7 से 21 फरवरी तक 25 फीसदी चयनित छात्रों को स्कूल में ऑनलाइन नामांकन किया जायेगा.

— नामांकन के लिए महत्वपूर्ण कागजात

• जन्म प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड

• माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर

• बच्चे का अधतन रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो

— नामांकन के लिए क्या है पात्रता

शिक्षा विभाग के अनुसार आरटीई के तहत नामांकन के लिए अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग की पात्रता निर्धारित कर दिया गया है. अलाभकारी समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे को इसका लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो. वहीं कमजोर वर्ग के तहत सभी जातियां व समुदाय के वैसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो. वहीं आयु सीमा को लेकर स्पष्ट किया गया है कि जिनकी आयु 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष से अधिक हो या 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्म लिए बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे.

— क्या कहते हैं अधिकारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन को लेकर निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है. इसके लिए सभी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को गाइडलाइन व समय-सारणी भी उपलब्ध करा दिया गया है. इस पूरी प्रक्रिया की ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा रहा है.

— प्रियदर्शी सौरभ, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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