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साले की जगह जमानत लेने डुमरा सिविल कोर्ट पहुंचा बहनोई, न्यायालय से धोखाधड़ी में हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल

नानपुर थाने के सौरिया बुजुर्ग निवासी मोहन मंडल की पत्नी छोटी देवी ने मारपीट, चोरी, छेड़खानी व डायन अधिनियम के तहत नानपुर थाने में एक मुकदमा नानपुर थाना कांड संख्या-534/22 दर्ज करायी थी. इस मामले में साला के लिए बहनोई के त्याग का एक नायाब मिसाल प्रस्तुत करते हुए साला की जगह पर बहनोई जेल चला गया.

सीतामढ़ी. मिथिला में एक कहावत है कि सारी जुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ. कलयुगी साला के लिए बहनोई के त्याग का एक नायाब मिसाल प्रस्तुत करते हुए साला राकेश मंडल की जगह पर बहनोई विक्रम कुमार जेल चला गया. मामला यह है कि नानपुर थाने के सौरिया बुजुर्ग निवासी मोहन मंडल की पत्नी छोटी देवी ने मारपीट, चोरी, छेड़खानी व डायन अधिनियम के तहत नानपुर थाने में एक मुकदमा नानपुर थाना कांड संख्या-534/22 दर्ज करायी थी. इस मामले में बुधवार को जमानत कराने हेतु आरोपी सुनील मंडल, सुशील मंडल, विष्णु मंडल, माला देवी, मनीषा देवी व तथाकथित राकेश मंडल उपस्थित हुए.

विरोधी पक्ष ने किया गलत आदमी के होने का दावा

कोर्ट पहुंचे अभियुक्तों को देखकर चौकन्ना सूचिका छोटी देवी द्वारा सबूत के साथ अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्त राकेश मंडल की जगह जो व्यक्ति न्यायालय में खड़ा है, वह राकेश मंडल न होकर उसका अपना बहनोई विक्रम कुमार है. अदालती जांच में भी यह बात सत्य पाया गया. तदुपरांत प्रभारी एसडीजेएम पुपरी हमजा आलम के द्वारा तत्काल प्रभाव से डुमरा थाना को सूचित करते हुए उसे हिरासत में लेकर डुमरा थाना के हवाले कर दिया. अदालत ने सख्त आदेश पारित करते हुए इसे न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करार दिया है.

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साले की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी

घटना की बाबत कोर्ट के मंच लिपिक (पेशकार) विद्या भूषण के आवेदन के आलोक में डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गिरफ्तार विक्रम कुमार पिता अवधि चौपाल, दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के बधौल गांव का रहनेवाला है. इस संबंध में विक्रम कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस उसके साले की तलाश में छोपमारी कर रही है. अब तक उसके साले और आरोपित की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है.

वरीय अधिवक्ता की जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने किया खारिज

इधर, गोपालगंज में वरीय अधिवक्ता महानंद मिश्र की जमानत याचिका पर सीजेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में सुनवाई हुई. काफी गहमागहमी के बीच दोनों पक्षों से अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की. सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया. बुधवार को कोर्ट में महानंद मिश्र के जमानत के लिए बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता शामिल थे.

विधिज्ञ संघ के महासचिव शैलेंद्र तिवारी ने मामले को बताया फर्जी

विधिज्ञ संघ के महासचिव शैलेंद्र तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि महानंद मिश्र पर जो आरोप लगे हैं, वह पूरी तरह से फर्जी हैं. घटना जब की बतायी गयी है, उस समय महानंद मिश्र गोपालगंज के आवास से कोर्ट आने की तैयारी में थे. वहीं, घटना के दौरान मनीष मिश्रा के द्वारा कांड दर्ज कराया गया है, जिसका उनके पिता मुखिया कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ चुन्नू मिश्र ही गवाह बने हैं. वहीं मौके पर कई लोग थे. गोली भी सूचक ने ही पुलिस को दी है.

अजय मिश्रा ने किया जमानत का विरोध

जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी हीरालाल गुप्ता व अजय मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि महानंद मिश्र पर 15 आपराधिक कांड दर्ज हैं. उनको जमानत नहीं दी जा सकी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत की अपील को रिजेक्ट कर दिया. सचिव शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील करेंगे.

प्राधिकार के चैंबर में वकील को पीटने का वीडियो आया सामने

शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ओमप्रकाश के चैंबर में एक अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने पर अधिवक्ता शैंलेंद्र बहादुर मिश्र का मारपीट करने का वीडियो पुलिस के हाथ लगा है. वीडियो में वरीय अधिवक्ता महानंद मिश्र भी बाद में पहुंचते ही तमतमाते दिखते हैं. बार-बार प्राधिकार की ओर से आग्रह कर समझाया जा रहा है. इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

लाइसेंसी हथियार को जब्त करने का एसपी ने दिया आदेश

अधिवक्ता के पास दो लाइसेंसी हथियार हैं. उनके लाइसेंस को जब्त करने का आदेश भोरे पुलिस को दिया गया है. एसपी ने कहा कि हथियार को जब्त कर उसके लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी. हथियार का दुरुपयोग किये जाने की कई तस्वीरें, वीडियो व पुख्ता साक्ष्य पुलिस को मिले हैं.

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