तलेवर राय हत्याकांड में पूर्व जिला पार्षद पति को उम्रकैद

Published at :03 Nov 2016 4:57 AM (IST)
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तलेवर राय हत्याकांड में पूर्व जिला पार्षद पति को उम्रकैद

एक जनवरी 1993 को हुई थी तलेवर की हत्या डुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार गुप्ता ने बुधवार को 23 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में पूर्व जिला पार्षद सरिता यादव के पति महेंद्र सिंह यादव को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. यादव पर बेला थाना क्षेत्र के […]

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एक जनवरी 1993 को हुई थी तलेवर की हत्या

डुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार गुप्ता ने बुधवार को 23 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में पूर्व जिला पार्षद सरिता यादव के पति महेंद्र सिंह यादव को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. यादव पर बेला थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी तलेवर राय की हत्या करने का आरोप है.
भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार का अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं भादवि की धारा 307/34 में पांच वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार अर्थदंड एवं राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास, पांच हजार अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा मिली है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
न्यायाधीश ने फैसले में यह भी कहा है कि महेंद्र सिंह यादव के जेल अवधि में व्यतीत समय को सजा में समायोजन किया जायेगा. कोर्ट ने सजा की बिंदु पर फैसले के लिए पहले 29 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन न्यायाधीश के प्रशिक्षण में चले जाने के कारण सजा पर फैसले के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी.
सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर तथा अजय कुमार गुप्ता ने बहस की. मालूम हो कि बेला थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी वीर बहादुर राय ने अपने चाचा तलेवर राय की नृशंस हत्या किये जाने को लेकर बेला थाना में एक जनवरी 1993 को प्राथमिकी(कांड संख्या-01/93) दर्ज करायी थी. जिसमें ग्रामीण राजदेव राय, महेंद्र सिंह यादव समेत 24 व्यक्तियों को आरोपित किया था. आरोपितों में चार की मृत्यु हो चुकी है, वहीं एक अन्य आरोपित रवींद्र कुमार का मामला जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है.
वहीं राजदेव राय समेत 18 आरोपितों को तत्कालीन एडीजे द्वितीय अवधेश कुमार दूबे की कोर्ट ने पांच सितंबर 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 23 मार्च को बेला थाने की पुलिस ने महेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
क्या है पूरा मामला: मृतक तलेवर राय का आरोपितों के साथ भूमि विवाद चल रहा था. उक्त विवाद में दोनों पक्ष के लोगों ने मिल बैठ कर सुलह भी कर लिया. इसके बाद आरोपितों ने मेल मिलाप को लेकर एक जनवरी 1993 को ग्रामीण रामप्रीत राय के दरवाजे पर भोज का आयोजन किया था. उक्त भोज में तलेवर राय को भी निमंत्रण दिया गया था.
सूचक वीर बहादुर राय भी अपने चाचा के साथ उक्त भोज में शामिल था. भोज खाने के दौरान ही तलेवर राय की गोली मार दी गयी. आरोपितों ने उसके ऊपर तलवार, फरसा, लाठी व भाला से भी वार किया. सूचक किसी प्रकार जान बचा कर भागा और हल्ला किया. बाद में तलेवर राय को इलाज के लिए ले गया, जहां रास्ते में ही मृत्यु हो गयी.
कभी इलाके का आतंक था तलेवर: सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट. बेला थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी तलेवर राय की सीमावर्ती इलाके में कभी तूती बोलती थी. वर्ष 1980 से 1990 के दशक में तलेवर राय सीतामढ़ी जिले का आतंक था. खास कर परिहार व सोनबरसा थाना के विभिन्न गांवों में एक प्रकार से उसके नाम का सिक्का चलता था.
तलेवर राय के विरुद्ध परिहार और बेला थाना में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे. जिसमें मुख्य रुप से हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के मामले अधिक थे. तत्कालीन डीएम एके सरकार ने तलेवर राय की खतरनाक आपराधिक गतिविधियों को लेकर सात दिसंबर 1987 को सीसी एक्ट की कार्रवाई भी की थी. नेपाल के विभिन्न जिलों में भी उस पर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज थे.
हालांकि सर्वाधिक मामला बेला थाना में दर्ज है. जिसमें बेला थाना कांड संख्या-151/81, 06/87, 16/87, 03/92, 32/92, 51/91, 152/81 एवं 05/93 दर्ज थे. मालूम हो कि तलेवर राय की हत्या मामले में हीं पूर्व जिला पार्षद सरिता यादव के पति महेंद्र सिंह यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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