आरटीपीएस काउंटर से मिलेगा राशन कार्ड
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :12 Jul 2016 5:49 AM
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राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव ने डीएम को भेजा है पत्र पात्र आवेदकों की जांच व सत्यापन के पश्चात आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर जारी होगा राशन कार्ड सीतामढ़ी : ज्य सरकार ने राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने […]
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राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन
आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव ने डीएम को भेजा है पत्र
पात्र आवेदकों की जांच व सत्यापन के पश्चात आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर जारी होगा राशन कार्ड
सीतामढ़ी : ज्य सरकार ने राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने के लिए नया गाइड लाइन जारी किया है. यानी यह सब काम अब आरटीपीएस काउंटर से होगा. एसडीओ अपने क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अधीन पात्र लोगों की सूची तैयार करेंगे.
उसके बाद विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे. पात्र आवेदकों की जांच व सत्यापन के पश्चात आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर राशन कार्ड निर्गत करेंगे. राशन कार्ड खो जाने, नष्ट हो जाने व उपयोग के योग्य न रह जाने की स्थिति में हीं किसी को पुराने राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड दिया जा सकता है.
डाटा अपलोड के बाद राशन कार्ड: आपूर्ति विभाग के सरकार के संयुक्त सचिव प्रकाश कुमार ने उक्त आशय का एक पत्र डीएम को भेजा है, जिसमें बताया गया है कि एसइसीसी डाटा आधारित निर्गत राशन कार्डधारियों को सत्यापन एवं प्रपत्र संग्रहण का कार्य चल रहा है. सत्यापन का कार्य समाप्त होने एवं डाटा के अपलोड होने के बाद नया राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जायेगी. इस काम में प्रगति की बाबत श्री कुमार ने बताया है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत नया राशन कार्ड निर्गत करने, संशोधन करने व रद्द करने के लिए आरटीपीएस के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र, चेक लिस्ट आदि को ऑफ लाइन मोड में लेने की कार्रवाई करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से अनुरोध किया जा रहा है. पांच जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि जब तक आरटीपीएस के माध्यम से ऑफ लाइन मोड में आवेदन पत्र लेने की कार्रवाई पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक नया राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जायेगा.
गाइडलाइन
आवेदक द्वारा आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन किया जायेगा.
किसी व्यक्ति, संगठन व दल द्वारा बड़ी संख्या में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे.
अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा.
हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान नहीं रहने पर आवेदन पत्र को रद्द कर देना है.
एनआइसी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे.
आरटीपीएस काउंटर से राशन कार्ड से संबंधित आवेदन अनुमंडल कार्यालय में जमा होगा.
आवेदन को एसडीओ एक सप्ताह के अंदर संबंधित बीडीओ को भेज देंगे.
बीडीओ आवेदन की जांच कर 15 दिन के अंदर एसडीओ को रिपोर्ट करेंगे.
एसडीओ की स्वीकृति के बाद हीं राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
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