दो वर्ष के अंदर सभी गरीबों का बनेगा घर

Updated at :26 Jun 2016 5:47 AM
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दो वर्ष के अंदर सभी गरीबों का बनेगा घर

तैयारी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलेगा आशियाना सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 होगा आधार जिले के बीडीओ 30 तक विभाग से प्राप्त करेंगे सूची डुमरा : प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत अगले दो वर्ष में आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए लाभुकों का चयन सामाजिक, […]

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तैयारी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलेगा आशियाना

सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 होगा आधार
जिले के बीडीओ 30 तक विभाग से प्राप्त करेंगे सूची
डुमरा : प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत अगले दो वर्ष में आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के सूची के आधार पर किया जायेगा. ग्राम पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से सूची अनुमोदित करेगी. केंद्र प्रायोजित उक्त योजना इंदिरा आवास योजना के स्थान पर लाया गया है.
चयन का कार्यक्रम निर्धारित : उक्त योजना के तहत लाभुकों के चयन की तिथि ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित कर दिया है. जिले के सभी बीडीओ 30 जून तक विभाग के आवास सॉफ्ट से सूची प्राप्त करेंगे.
उसके बाद प्रखंड के अभिलेख से सूची में शामिल लाभुकों का मिलान कर लेंगे कि लाभ के पात्रता रखने वाले परिवार को पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला या नहीं. यदि लाभ मिला होगा तो वैसी व्यक्ति का नाम सूची से हटा लिया जायेगा.
उक्त प्रक्रिया पांच जुलाई तक पूरी कर लेनी है. 10 जुलाई तक ग्रामीण आवास सहायक सूची का भौतिक सत्यापन कर सूचना समर्पित करेंगे. 20 जुलाई तक ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक आवास सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन की सूचनाओं की जांच करेंगे.
वहीं बीइओ सूची के 20 प्रतिशत लाभुकों का स्वयं या शेष 80 प्रतिशत लाभुकों की जांच प्रखंड स्तरीय अधिकारी से करायेंगे. 31 जुलाई तक सत्यापित सूची को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण कर पंचायत को सौंपा जायेगा.10 अगस्त तक ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन करते हुए इसका प्रकाशन 17 अगस्त को कर दिया जायेगा.
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता: आवास से वंचित परिवार जो आवास विहीन है या एक या दो कमरे में रहते है. वैसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष तक के व्यस्क सदस्य व महिला प्रधान परिवार, जिसमें कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो. 25 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यस्क साक्षर सदस्य नहीं वाले परिवार के अलावे, वैसे परिवार जिनका कोई एक सदस्य विकलांग हो व अन्य व्यस्क सदस्य न हो.
वैसे भूमिहीन परिवारों को भी शामिल किया गया है. जिनके आय का श्रोत अकुशल मजदूरी हो. विभाग ने सशस्त्र कार्रवाई में करने वाले सेना, अर्द्ध सैनिक व पुलिस बल के परिवार, कुष्ट व कैंसर पीड़ित सदस्य, एचआइवी से संक्रमित परिवार व इकलौती बेटी वाले परिवार व ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान किया है.
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने डीएम व डीडीसी को पत्र भेज कर 31 जुलाई तक जिले में तीन सदस्यीय जिलास्तरीय अपीलीय समिति गठन करने का निर्देश दिया है. समिति में अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी व एक गैर सरकारी व्यक्ति को सदस्य नामित करने का अधिकार डीएम को दिया गया है. बताया गया है कि ग्राम सभा के द्वारा जारी सूची के विरुद्ध लोग प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से शिकायत कर सकेंगे. शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के अंदर संबंधित बीडीओ करेंगे व इसकी सूचना अपीलीय समिति को देंगे. उसके बाद 30 सितंबर तक समिति सभी शिकायतों का निराकरण कर लेगी. इसके साथ ही जिलास्तर से लाभुकों के सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा.
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