21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्राथमिकी के आदेश से संस्था खफा

सीतामढ़ी : सदर एसडीओ संजय कृष्ण के स्तर से दिये गये प्राथमिकी के आदेश से बिहार जमियतुर राइन नामक संस्था के पदाधिकारी व वर्कर खफा हैं. यह बात अलग है कि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी है. बता दें कि मेहसौल गोट गांव में गत माह पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में संस्था […]

सीतामढ़ी : सदर एसडीओ संजय कृष्ण के स्तर से दिये गये प्राथमिकी के आदेश से बिहार जमियतुर राइन नामक संस्था के पदाधिकारी व वर्कर खफा हैं. यह बात अलग है कि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी है.

बता दें कि मेहसौल गोट गांव में गत माह पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में संस्था की ओर से 11 मई को डुमरा अंबेदकर स्थल पर धरना दिया गया था. बाद में डीएम को पांच सूत्री मांग पत्र सौंप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गयी थी.
सदर एसडीओ श्री कृष्ण ने माना कि संस्था द्वारा बगैर सूचना के धरना दिया गया जो आचार संहिता का उल्लंघन है. चुनाव को लेकर धारा 144 लागू है, जिसमें एक स्थान पर पांच व उससे अधिक व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकते हैं. इसी को ले डुमरा बीडीओ को धरना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था.
संस्था के संयोजक मो दाऊद राइन ने गृह विशेष विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन देकर बताया है कि धरना के संबंध में तीन मई को हीं डीएम, सदर एसडीओ व डुमरा थाना को लिखित तौर पर सूचना दे दी गयी थी. बावजूद प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिये जाने से संस्था के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता खफा व आहत हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें