हत्या मामले में पति दोषी करार

Published at :31 Jan 2015 7:03 PM (IST)
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हत्या मामले में पति दोषी करार

डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने शुक्रवार को विवाहिता की हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नगर थाना के चकमहिला गांव के वार्ड संख्या-5 निवासी मदन साह के पुत्र श्रवण कुमार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर चार फरवरी को फैसला […]

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डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने शुक्रवार को विवाहिता की हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नगर थाना के चकमहिला गांव के वार्ड संख्या-5 निवासी मदन साह के पुत्र श्रवण कुमार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर चार फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण प्रसाद ने बहस की. मालूम हो कि नगर के कोट बाजार वार्ड संख्या-14 निवासी उपेंद्र प्रसाद ने वर्ष 2011 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें अपनी पुत्री सोनम कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दिये जाने की बाबत पति श्रवण कुमार समेत आठ लोगों को आरोपित किया गया था.

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