दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की कारावास, 50 हजार रुपये अर्थ दंड भी

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दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की कारावास, 50 हजार रुपये अर्थ दंड भी

दुष्कर्म मामले में बसंत जग जीवन निवासी अभियुक्त निरंजन कुमार को दोषी करार करते हुए पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.

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शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश दिपांजन मिश्रा ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बसंत जग जीवन निवासी अभियुक्त निरंजन कुमार को दोषी करार करते हुए पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही न्यायाधीश ने पीड़ित को डीएलएसए के माध्यम से कंपनसेशन की राशि पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक पोक्सो के राजेश्वर कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 के 27 जुलाई को पुरनहिया थाना में पीड़ित की मां ने आठ वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा कि उसकी पुत्री को गांव के ही अभियुक्त निरंजन कुमार तिवारी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है. उक्त मामले को पुलिस ने जांच व अनुसंधान करते हुए साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया. जहां विशेष लोक अभियोजक पोक्सो के राजेश्वर कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है.जिस पर पोक्सो कोर्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश ने बसंत जगजीवन वार्ड 7 निवासी स्व.काशीनाथ तिवारी के पुत्र अभियुक्त निरंजन कुमार तिवारी को दोषी करार करते हुए पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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