थाने में प्राथमिकी नहीं होने पर न्यायालय से मिला न्याय
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पुत्रवधू की हत्या में जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास की सजा
थाने में प्राथमिकी नहीं होने पर न्यायालय से मिला न्याय एडीजे नवम की न्यायालय ने सुनाया फैसला सोनबरसा के सिंहवाहिनी के हैं दोनों आरोपित डुमरा कोर्ट : छोटे भाई की पत्नी की हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने बुधवार को सोनबरसा थाना क्षेत्र सिंहवाहिनी […]
एडीजे नवम की न्यायालय ने सुनाया फैसला
सोनबरसा के सिंहवाहिनी के हैं दोनों आरोपित
डुमरा कोर्ट : छोटे भाई की पत्नी की हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने बुधवार को सोनबरसा थाना क्षेत्र सिंहवाहिनी गांव निवासी जेठ उमाशंकर चौधरी व जेठानी रतन सागर देवी को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड की राशि का 40-40 हजार रुपये मृतका के आश्रित दोनों पुत्र क्रमशः गौतम चौधरी व बालकृष्ण चौधरी को देने का आदेश दिया गया है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद 10 फरवरी को दोनों को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि मुकर्रर की थी.
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