चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा
Updated at : 21 Nov 2019 12:55 AM (IST)
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सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने बुधवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद परसौनी थाना क्षेत्र के परसौनी नीलामी टोल में दो भाई की हत्या मामले में चारों आरोपित को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, आर्म्स […]
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सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने बुधवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद परसौनी थाना क्षेत्र के परसौनी नीलामी टोल में दो भाई की हत्या मामले में चारों आरोपित को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है.
साथ ही 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में एक-एक वर्ष कारावास सुनाया है. अर्थदंड की राशि को सरकारी खजाना में जमा किया जायेगा. सजा पानेवालों में महेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, धर्मेंद्र कुमार एवं पवन कुमार शामिल है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मनोज कुमार एवं रामबाबू राय-तीन ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने बहस की.
मालूम हो कि कोर्ट ने ढ़ाई वर्ष पूर्व हुए उक्त हत्या के मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 15 नवंबर को चारों आरोपित को दोषी करार दिया था.
तीन आरोपित को बेल नहीं: गौरतलब है कि एक आरोपित महेंद्र कुमार जमानत पर थे, जबकि शेष तीनों आरोपित घटना के बाद से जेल में ही है.
इन तीनों को कोर्ट से बेल नहीं मिला था. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जेल से तीनों आरोपित कोर्ट में बुलाये गये थे, जबकि बेल पर रहे महेंद्र कुमार भी कोर्ट में मौजूद थे. फास्ट ट्रैक कोर्ट- दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने महेंद्र की जमानत खारिज कर उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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