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हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन सभी को सोमवार को मामले की कार्रवाई पूरा होने के बाद दोषी पाया गया था. न्यायालय ने इन सभी को 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड […]

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन सभी को सोमवार को मामले की कार्रवाई पूरा होने के बाद दोषी पाया गया था. न्यायालय ने इन सभी को 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है.

सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता आनंदी सिंह के हत्या के मामले में सजा सुनाये जाने के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने वाले दो लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था. लोक अभियोजन उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 16 अप्रैल 2000 को अरियरि थाना क्षेत्र के केमरा गांव निवासी अभियंता आनंदी सिंह की हत्या के संबंध में सुनवाई पूरा होने के बाद दोषी पाते हुए जिला जज ने उदय सिंह और रमेश सिंह को जेल भेज दिया था.

जबकि न्यायालय से गायब रहने वाले उसी गांव के सुरन सिंह, कौशलेन्द्र सिंह और चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था. वारंट सीधे एसपी को भेजा गया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार को दिन मुर्करर किया था. इस मामले में मनोज सिंह,सुनील सिंह और सुधीर सिंह को 2006 में ही सजा सुनायी जा चुकी है. सभी अारोपितों ने मुज्जफरपुर में कार्यरत अभियंता को छुट्टी पर गांव आने के बाद बगीचे में आम की रखवाली करते समय लाठी, डंडा, ईंट-पत्थर और गोली मार कर हत्या कर दी. सजा सुनाये जाने के समय इस मामले के फरार एक दोषी चंद्रशेखर सिंह के आत्मसमर्पण कर दिया था. उसे मिला कर तीनों उदय सिंह, रमेश सिंह और चंद्रशेखर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेज दिया गया. इस मामले के अभी तक फरार दो सुरन सिंह और उनके पुत्र कौशलेंद्र सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है. हालांकि सजा इन्हें भी सुनायी जा चुकी है.

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