शेखपुरा : न्यायिक दंडाधिकारी जिगर शाह ने पुलिस द्वारा पकड़े गये कथित मूर्ति चोरों को जेल भेजने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने इस मामले में पुलिस को कड़ी फटकार भी लगायी. करीब सप्ताह भर चलाये गये पुलिसिया कार्रवाई के बाद पुलिस ने मूर्ति चोरी के मामले में पांच को गिरफ्तार किया था और उन सभी को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया था. जेल भेजने के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिये जाने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है
न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्तों के पेशी के समय उच्चतर न्यायालय द्वारा अमरेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में दिये गये सात महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपान नहीं किये जाने की बात सामने आने के बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को मुक्त कर दिया. न्यायालय ने माना कि इस मामले में अपराध की सीमा अधिकतम सात साल की है, जिसमें पुलिस अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया की धारा 41 का लाभ दे सकती है.
साथ ही न्यायालय के समक्ष यह बात भी सामने आयी कि 22 अगस्त से ही गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है. न्यायालय का यह आदेश जिला में पुलिस की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है.