ऋण संबंधी मामलों का निबटारा

Updated at : 14 Aug 2016 6:16 AM (IST)
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ऋण संबंधी मामलों का निबटारा

शेखपुरा : अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का उद्देश्य है. लोक अदालत के आयोजन पर बैंक तथा प्रशासन के लोग इतनी तत्परता से लोगों की समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए है. यह हमारे मजबूत लोकतंत्र की महत्ता है. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन […]

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शेखपुरा : अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का उद्देश्य है. लोक अदालत के आयोजन पर बैंक तथा प्रशासन के लोग इतनी तत्परता से लोगों की समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए है. यह हमारे मजबूत लोकतंत्र की महत्ता है. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के अवसर पर ये उद्गार व्यक्त किये.

इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव,सीजेएम नरेंद्र कुमार तिवारी, एसीजेएम देशमुख, एसडीजेएम राजीव रंजन सिंह, मुंसिफ रंजीत कुमार के साथ-साथ जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, संयुक्त सचिव चंद्रमौलेश्वर प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष मो. शकील अहमद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता तथा विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद थे. लोक अदालत के आयोजन में जिले भर के बड़ी संख्या में लोग आये हुए थे. उद्घाटन समारोह में ही विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण संबंधी मामलों में दिये जाने वाले रियायत की जानकारी लोगों को दी गयी.

बैंक संबंधी मामलों के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष तैयारी की गयी थी. न्यायालय परिसर में बैंक के अधिकारी,कर्मचारी और आम लोगों की सुविधा के लिए शामियाना लगाते हुए कुर्सी आदि की व्यवस्था की गयी थी.
नगर पर्षद द्वारा लोगों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गयी थी. विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि बड़ी संख्या में आने वाले मामलों के निबटारा के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में चार पीठ का भी गठन किया गया था. इस पीठ में मदद करने के लिए अधिवक्ताओं को भी लगाया गया था. लोक अदालत द्वारा निबटाये जाने वाले मामले अंतिम होते हैं तथा इस संबंध में अपील या रिविजन नहीं होता है.
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