विधायक को भी सम्मन

Updated at : 01 Sep 2015 11:22 PM (IST)
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विधायक को भी सम्मन

राजो सिंह हत्याकांड में नया मोड़,2005 में हुई थी हत्या शेखपुरा : पूर्व सांसद दिग्गज कांग्रेसी राजो सिंह की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में शेखपुरा जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी सहित चार को सम्मन जारी किया है. 09 सितंबर 2005 के शाम में गोली […]

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राजो सिंह हत्याकांड में नया मोड़,2005 में हुई थी हत्या
शेखपुरा : पूर्व सांसद दिग्गज कांग्रेसी राजो सिंह की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में शेखपुरा जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी सहित चार को सम्मन जारी किया है.
09 सितंबर 2005 के शाम में गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में पहले प्राथमिकी में आरोपित बनाया गया था, परंतु अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन लोगों का नाम हटाते हुए अन्य आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
बाद में इस मामले में राजो सिंह के पौत्र तथा इस वाद के सूचक सुदर्शन कुमार ने यहां सत्र न्यायालय में इन लोगों का नाम जोड़ने को आवेदन दिया था.
परंतु 30 सितंबर 2013 को यहां न्यायालय ने सूचक के आवेदन को खारिज कर दिया था. तब न्याय की आस में सूचक सुदर्शन कुमार ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली थी. पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश ने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत सुनवाई के बाद दिया.
न्यायमूर्ति ने विधायक रणधीर कुमार सोनी के साथ-साथ मुनेश्वर महतो उर्फ मुन्ना, पूर्व नगर अध्यक्ष मुकेश यादव तथा चेवाड़ढ़ के लटरू यादव के नाम राजो सिंह हत्याकांड में अतिरिक्त आरोपित के रूप में संपन्न करने का आदेश दिया है.
इस मामले में शंभु यादव, राजकुमार महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो, कमलेश महतो और अनिल महतो पहले से ही इस मामले में ट्रायल का सामना यहां एडीजे प्रथम नजरे इमाम अंसारी के न्यायालय में कर रहे हैं.
न्यायमूर्ति ने इस मामले में पहले से ट्रायल का सामना कर रहे आरोपियों के वाद का विचारण छह सप्ताह के अंदर समाप्त करने का भी आदेश दिया है. इन अतिरिक्त आरोपित के हाजिरी के इंतजार में हत्याकांड को नहीं लटकाने संबंधी भी आदेश पारित किया है.
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