जेल में बंद कैदियों को मिलेगी कानूनी सहायता

Updated at : 29 May 2015 7:14 AM (IST)
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जेल में बंद कैदियों को मिलेगी कानूनी सहायता

शेखपुरा : मंडल कारा में गुरुवार को लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया. जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने क्लिनिक का उद्घाटन किया. इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, एसीजेएम राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी पियूष कुमार श्रीवास्तव ,राजीव रंजन सिंह, जिलाधिकारी प्रणव कुमार,एसपी धीरज कुमार सहित जिला विधिज्ञ […]

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शेखपुरा : मंडल कारा में गुरुवार को लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया. जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने क्लिनिक का उद्घाटन किया.
इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, एसीजेएम राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी पियूष कुमार श्रीवास्तव ,राजीव रंजन सिंह, जिलाधिकारी प्रणव कुमार,एसपी धीरज कुमार सहित जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह,महासचिव विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता तथा जेल कर्मी उद्घाटन के समय जेल में मौजूद थे. उद्घाटन के अवसर पर जिला जज ने बताया कि इस विधिक सहायता केंद्र से जेल में बंद कैदियों को सभी प्रकार के कानूनी सहायता प्राप्त हो सकेगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नामित अभियंता कैदियों को विधिक उपचार के बारे में जानकारी देंगे.
उन्होंने बताया कि इस तरह के क्लिनिक जेल के बाद जिला के सभी थाना में खोला जायेगा और आगे चल कर यह क्लिनिक जिले के सभी पंचायतों में कार्यरत हो जायेगा. लोगों को विधिक जानकारी को लेकर जिले के ग्राम कचहरियों को भी सशक्त किया जा रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शुरू किये गये इस लीगन एंड क्लिनिक से जिले के दबे-कुचले गरीब, कमजोर वर्ग के लोग, महिला अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जायेगी. आवश्यकता पड़ने पर क्लिनिक में पीड़ित को न्याय प्राप्त करने के रास्ते बताने के साथ-साथ उन्हें आवेदन लिख कर भी दिया जायेगा.
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