शेखपुरा:बिहार के शेखपुरामें सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के दोषी पांच अभियुक्त को आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया गया. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि अभियुक्त सदर प्रखंड शेखपुरा के कारे गांव निवासी शिक्षक रविकांत उर्फ बालमुकुंद यादव, इटहरा निवासी पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार, नंदन यादव, राजू यादव उर्फ नरेंद्र एवं धर्मेंद्र पासवान को सजा सुनने के बाद जेल भेज दिया गया.
हत्या की यह घटना 17 जनवरी 2017 को संध्या के समय नवादा निवासी जूनियर इंजीनियर उज्जवल राज उर्फ मन्तोष टहलने के क्रम में मारिया आश्रम के पास पहुंचे थे.जहां पहले सेघात लगाये अभियुक्तगण के द्वारा गोली चला चलाया गया. जिससे जूनियर इंजीनियर घायल हो गया. कुछ ही समय में शेखपुरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचीऔर जख्मी जूनियर इंजीनियर को इलाजकेलिए सदर अस्पताल लेजायागया. जहां चिकित्सक के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.
तत्कालीन शेखपुरा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा हत्या एवं आर्म्स एक्ट के अधीन बालमुकुंद यादव सहित पांच अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने सभी गवाहों और कागजी दस्तावेज भी पेश किये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सभी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिले के इस चर्चित हत्याकांड की सजा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गयी थी. न्यायालय के आदेश पर न्यायालय परिसर में अतरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.