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बैंक में फर्जी सहायक बन कर नौकरी करनेवाले को दो वर्षों का कारावास

Updated at : 13 Jun 2019 6:03 AM (IST)
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बैंक में फर्जी सहायक बन कर नौकरी करनेवाले को दो वर्षों का कारावास

शेखपुरा : न्यायिक दंडाधिकारी जिगर शाह के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में छल कर सहायक पद पर नौकरी पानेवाले दिनमान रंजन को दो वर्षों का कारावास एवं छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. दिनमान रंजन भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा में सहायक पद पर 29 दिसंबर, 2010 को […]

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शेखपुरा : न्यायिक दंडाधिकारी जिगर शाह के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में छल कर सहायक पद पर नौकरी पानेवाले दिनमान रंजन को दो वर्षों का कारावास एवं छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. दिनमान रंजन भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा में सहायक पद पर 29 दिसंबर, 2010 को नियुक्त हुआ था. दोषसिद्ध दिनमान रंजन नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बरडी गांव का रहनेवाला है.

शाखा प्रबंधक रंजीत प्रसाद सिंह के द्वारा कागजात का अवलोकन करने पर पता चला कि सहायक दिनमान रंजन छल एवं फरेब कर नौकरी कर रहा है.
शाखा प्रबंधक के द्वारा शेखपुरा थाने में दिनमान रंजन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 27 जून, 2014 को दिनमान रंजन के विरुद्ध संज्ञान लिया.
जिला अभियोजक पदाधिकारी ने बताया कि आरोपित दिनमान रंजन के द्वारा छल, जालफरेब का कार्य किया गया, जिसे साक्ष्य के द्वारा न्यायालय में सिद्ध किया गया. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिगर शाह दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध साबित करते हुए अन्य आरोपों में कुल दो वर्षों का कारावास एवं छह हजार जुर्माना किया.
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