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चलंत लोक अदालत में निर्गत होगा दिव्यांगता प्रमाण: आयुक्त

Updated at : 03 Jul 2019 1:26 AM (IST)
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चलंत लोक अदालत में निर्गत होगा दिव्यांगता प्रमाण: आयुक्त

शिवहर : स्थानीय अतिथि भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि स्थानीय गांधी नगर भवन में पांच जुलाई को अपराहृन नौ बजे से पूर्वाहृन छह बजे तक दिव्यांगों के परिवादों की सुनवाई एवं चलंत न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन किया गया है. जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत […]

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शिवहर : स्थानीय अतिथि भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि स्थानीय गांधी नगर भवन में पांच जुलाई को अपराहृन नौ बजे से पूर्वाहृन छह बजे तक दिव्यांगों के परिवादों की सुनवाई एवं चलंत न्यायालय (लोक अदालत) का आयोजन किया गया है.

जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित, दिव्यांग पुरुष एवं महिला को प्रताड़ित करने संबंधित मामले, दिव्यांगता पेंशन, दिव्यांग पुरुष एवं महिला की भूमि से संबंधित विवाद, स्वरोजगार हेतु ऋण संबंंधी मामले, प्रधानमंत्री आवास, खेलकूद, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, छात्रवृत्ति,पहचान पत्र, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन स्वरोजगार योजना, शिक्षा ऋण योजना समेत अन्य सभी मामलों पर विचार किया जाएगा. इस दौरान नि:शक्तता प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जाएंगे.
उन्होंने नि:शक्ता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चलंत संबंधित दिव्यांगता, मांसपेशीय र्दुविकास, ठीक किया हुआ कुष्ट, प्रमस्तिष्क घात,अम्ल हमले का पीड़ित, कम दृष्टि ,दृष्टि हीनता, सरवन छाती सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता,बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म,स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति,बहुल काठिन्य, पार्किंसन रोग, हिमोफीलिया, थैलेसिया, सिकल सेल रोग आदि दिव्यांगता की श्रेणी में आता है.
उन्होंने सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी.इस दौरान दिव्यांग जनों के स्वरोजगार के लिए चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया तथा आजीविका हेतु संस्थानों के माध्यम से संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी.
उनकी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार कौशल विकास हेतु सरकार के नीति के बारे में भी जानकारी दी. बताया कि तीन जुलाई को धारा 72 एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 13 (2)के तहत ऑटिज्म,बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहुदिव्यांग के पुर्नवास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी की एक बैठक आयोजित की गयी है.
मौके पर सिविल सर्जन धनेश कुमार सिंह, डीपीएम पंकज कुमार मिश्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी चिंता कुमारी समेत अन्य मौजूद थे.
इधर राज्य आयुक्त ने तरियानी व शिवहर में प्रखंड स्तरीय कमेटी की बैठक में दिव्यांगों की दिये जा रहे लाभ की स्थिति व अद्यतन प्रगति की समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया.
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