गैंगरेप के चार आरोपितों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Updated at : 10 May 2018 5:27 AM (IST)
विज्ञापन

न्यायालय ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया पुलिस ने 24 घंटे में किया था अारोपित को गिरफ्तार शिवहर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने पुरनहिया थाना कांड संख्या 25/17 गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी है. 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने आरोपित […]
विज्ञापन
न्यायालय ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने 24 घंटे में किया था अारोपित को गिरफ्तार
शिवहर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने पुरनहिया थाना कांड संख्या 25/17 गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी है. 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
न्यायालय ने आरोपित पांच अभियुक्तों में से चार दोस्तियां निवासी प्रवीण साह, कटैया निवासी अजीत पासवान उर्फ पप्पू पासवान, मिथुन पासवान, विकास पासवान को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है, जबकि कटैया गांव निवासी चंदन कुमार को नाबालिग माना गया है. उसका विचरण किशोर न्याय परिषद शिवहर के न्यायालय में विचाराधीन है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




