सासाराम कार्यालय. आप सही वोटर हैं और आपका नाम वर्तमान में मतदाता सूची से कट गया है, तो इसके दावा-आपत्ति के लिए अब मात्र 11 दिन शेष बचे हैं. निर्वाचन विभाग आगामी एक सितंबर 2025 तक दावा-आपत्ति लेगा. इसके बाद आगामी 30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा का चुनाव होगा. मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में जिला प्रशासन ने गुरुवार को सूचना जारी किया है, जिसमें कहा है कि ऐसे निर्वाचक जिनका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है, परंतु एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिले के मतदान केंद्रवार कारण सहित (मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि) जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास की वेबसाइट (https://rohtas.nic.in) पर प्रकाशित कर दिया गया है. ऐसे सभी निर्वाचक, जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, अपने इपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे निर्वाचकों से संबंधित सूची सभी प्रखंड, पंचायत, नगर निकायों के कार्यालयों व मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित किया गया है, जिसके माध्यम से ऐसे निर्वाचक कारण सहित अपनी प्रविष्टि से संबंधित सूचना व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा एक सितंबर 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं. इस संबंध में उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि एक सितंबर के बाद किसी तरह का दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा. इसके बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा.
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