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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त दोषी करार, आठ दिसंबर को होगी सजा

Updated at : 06 Jan 2026 4:56 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त दोषी करार, आठ दिसंबर को होगी सजा

दावथ थाना क्षेत्र में आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अरविंद के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया

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सासाराम कोर्ट.

दावथ थाना क्षेत्र में आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अरविंद के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. उसकी सजा आठ दिसंबर को सुनायी जायेगी. अभियुक्ति ओम प्रकाश सिंह निवासी शाहपुर का रहनेवाला है. मामले की प्राथमिकी दावथ थाने में साल 2019 में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना सात वर्ष पहले 16 अक्त्तूबर 2019 को दावथ थाना क्षेत्र में घटी थी. अपने दलान में बैठी आठ वर्षीया बच्ची को बहला फुसलाकर अभियुक्त अपने घर ले गया व उससे दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके से फरार हो गया था. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत दोषी पाया है. आगामी आठ दिसंबर को कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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