सासाराम कोर्ट . सासाराम, 11 वर्ष पुराने जानलेवा हमले से जुड़े मामले में बुधवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 मुकेश मिश्रा की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त टीपू कुरैशी निवासी मुरादाबाद, सासाराम को 8 वर्ष का सश्रम कैद साथ ही 31 हजार 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है. मामले की प्राथमिकी सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 349/2014 में दर्ज हुयी थी.जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 82/2015 में चल रहा था. इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक धनजी कुमार तिवारी ने बताया कि घटना 21 वर्ष पूर्व 24 अप्रैल 2014 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव के पास घटी थी. जहां मामले के सूचक सिद्धेश्वर सिंह निवासी पिपरी, शिवसागर अपने पुत्र संजय कुमार उर्फ डिंपल की शादी के लिए खरीदारी करने सासाराम आये थे. लौटने के क्रम में रात्रि 8:30 बजे मुरादाबाद गांव के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उनकी बोलोरो को रोक कर 2 लाख 21 हजार रुपये का गहना लूट लिया. घटना का विरोध करने पर सूचक के पुत्र संजय कुमार को मारपीट कर उनका हाथ तोड़ दिया एवं उनके दूसरे पुत्र बोलेरो चालक शशि कुमार के सिर पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी. ज्ञातव्य हो कि मामले के एक अन्य आरोपी आजम कुरैशी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गयी.
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