Sasaram News : बिहार में इस समय गेहूं फसल की कटाई शुरू हो गयी है. इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग व सासाराम जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी कर किसानों को एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की अपील की है. इसकी जानकारी देते हुए सीओ विनीत व्यास ने बताया कि गेंहू कटाई के दौरान कई किसानों के खेत हार्वेस्टिंग के कारण वंचित रह जाते हैं.
पराली जलाने पर होगी FIR
इसी बीच आसपास के खेतों को नजर अंदाज कर किसान खेतों में रैपर मशीन की सहायता से भूसा बनाने का काम शुरू कर देते हैं. इससे आसपास के खेतों में खड़ी फसलों में आगलगी की संभावना बनी रहती है. इसमें किसी एक किसान के छोटी सी भूल व लापरवाही के कारण आसपास के दर्जनों किसानों का निवाला छीन जाता है. इसलिए ऐसे किसानों को हिदायत दी जाती है की अपने खेत में पराली नहीं जलाएं.
पराली जलाने वाले किसान को किए जाएंगे सरकारी सुविधाओं से वंचित
खेतों में फसल कटाई किये बगैर भूसा बनाने वाले किसानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. उन्होंने बताया कि प्रखंड में किसी भी मौजें में पराली जलाने की अनुमति नहीं है. पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इसके साथ ही उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित कर दिये जायेंगे.