राशन उठाव व वितरण का रजिस्टर मेंटेन करना भी अब नहीं होगा अनिवार्य
वर्ष 2016 में सरकार ने पीडीएस डीलरों की छुट्टी को कर दिया था रद्द
प्रतिनिधि, सासाराम सदर
अब पीडीएस दुकानदारों को भी सरकारी छुट्टी मिलेगी. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) के 2016 के आदेश को संशोधित करते हुए मंत्री परिषद खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. हालांकि पहले भी पीडीएस दुकानदारों को सरकारी छुट्टी मिलती थी. लेकिन, वर्ष 2016 में किये गये संशोधन में पीडीएस डीलरों की छुट्टी का जिक्र नहीं था. ऐसे में विभाग ने उनकी छुट्टी को रद्द कर दी थी. अब बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के लिए निर्धारित कार्यावधि व अवकाश में संशोधन कर प्रत्येक सोमवार, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा (नवमी, दशमी) व ईद के अवसर पर उचित मूल्य की दुकान के बंद रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. कई वर्षों से ऑनलाइन फिंगर लगा राशन का वितरण हो रहा है. ऐसे में पीडीएस दुकानदारों को अनाज वितरण करने का रजिस्टर मेंटेन करना भी अनिवार्य नहीं है.
मंत्री परिषद के आदेश की डीलर संघ ने की सराहना
बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से पीडीएस दुकानदारों की निर्धारित कार्यावधि व अवकाश की स्वीकृति देने पर रोहतास डीलर संघ ने सराहना की है. संघ के नेताओं ने कहा है कि पहले त्योहार के दौरान भी पीडीएस दुकानदारों को दुकान खोल राशन बांटना पड़ता था. ऐसे में सरकार का यह निर्णय सराहनीय है.क्या कहते है अधिकारी
बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में नियमों को संशोधन करते हुए पीडीएस डीलरों की छुट्टी को निरस्त कर दिया था. लेकिन, पुन: उसमें बदलाव कर डीलरों के अवकाश को बहाल कर दिया गया है. जिसके आलोक में पीडीएस दुकानदारों का भी सरकारी अवकाश लागू हो गया है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से पत्राचार कर डीलरों को इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है.आशुतोष रंजन अनुमंडलाधिकारी सासाराम रोहतासB
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

