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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Updated at : 29 May 2024 9:53 PM (IST)
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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने दोषी रूपेश भगत उर्फ कुंदन भगत निवासी पनियारी, भानस ओपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.

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सासाराम कोर्ट. किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े चार साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने दोषी रूपेश भगत उर्फ कुंदन भगत निवासी पनियारी, भानस ओपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनकराज किशोरी ने बताया कि घटना चार साल पूर्व 12 जून 2020 को भानस थाना क्षेत्र में हुई थी. घटना की तिथि को रात 10:30 बजे किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली. तभी घात लगाये अभियुक्त ने किशोरी का अपहरण कर उसे सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में कोर्ट में कुल 11 लोगों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाॅक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह आदेश दिया है कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर राशि के रूप में ढाई लाख रुपये भुगतान किया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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