सासाराम न्यूज : नियमों की अनदेखी से घटना हुई, तो होगी कार्रवाई
सासाराम ग्रामीण.
होलिका दहन करने वाले सावधान हो जाएं. होलिका दहन करने से पहले जिला समादेष्टा सह अग्निशमन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. नियम का पालन नहीं करने पर अगर कोई भी अगलगी की घटना होती है, तो जेल की सजा हो सकती है. इस संबंध में सहायक अग्निशमन पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि कहीं भी घनी आबादी के बीच होलिका दहन नहीं कर सकते हैं. ऐसे स्थान जहां ऊपर में विद्युत तार हो या पास में ट्रांसफॉर्मर हो, वहां होलिका दहन नहीं कर सकते हैं. होलिका दहन में किसी भी अति ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं करना है. होलिका दहन के दौरान आसपास दो बड़े ड्राम में पानी भरकर अवश्य रखना है. किसी भी गेहूं के खेत व खलिहान के पास होलिका दहन नहीं करना है. होलिका दहन की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है और कहीं भी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करना है. इन नियमों के विरुद्ध होलिका दहन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जायेगी. नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है.दमकल की 26 गाड़ियां तैनात
उन्होंने बताया कि शहर में 47 जगहों पर होलिका दहन होगा. इसका निरीक्षण अग्निशमन विभाग ने किया है. उन्होंने बताया कि जिले में दमकल विभाग की 26 गाड़ियां होलिका दहन को लेकर मुस्तैद रहेंगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. सासाराम अनुमंडल में तीन बड़ी व छह छोटी, डिहरी में दो बड़ी व छह छोटी, बिक्रमगंज में छह छोटी व दो बड़ी गाड़ियां मुस्तैद हैं. इसके साथ ही जिले में करीब 160 दमकलकर्मी तैनात रहेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है