सासाराम कोर्ट.
17 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के 2 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम विशेष पोक्सो अधिनियम के न्यायालय ने एक अभियुक्त कुबेर साह उर्फ लड्डू निवासी जिगना, दिनारा को 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है, कि पीड़िता को प्रतिकर राशि के तहत 3 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जाए . अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 2 वर्ष पूर्व 9 अक्टूबर 2023 को 12:00 बजे दिन में घटी थी. जहां अभियुक्त 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और जान मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष कि ओर से इस मामले में कुल 5 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

