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मान्यता प्राप्त पार्टी को एक, तो अन्य को 10 प्रस्तावक की जरूरत

Updated at : 07 Apr 2024 9:58 PM (IST)
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मान्यता प्राप्त पार्टी को एक, तो अन्य को 10 प्रस्तावक की जरूरत

लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकनपत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक नामांकन के लिए जरूरी है. भारत के निर्वाचन आयोग इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार एससी-एसटी के अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र लगाते हैं, तभी उन्हें नाम निर्देशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सामान्य जाति, महिला या अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क 25 हजार रुपये, जबकि एससी-एसटी अभ्यर्थी को 12500 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा.

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छपरा (सदर). आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकनपत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक नामांकन के लिए जरूरी है. भारत के निर्वाचन आयोग इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार एससी-एसटी के अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र लगाते हैं, तभी उन्हें नाम निर्देशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सामान्य जाति, महिला या अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क 25 हजार रुपये, जबकि एससी-एसटी अभ्यर्थी को 12500 रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा. नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों को शपथपत्र प्रारूप 26 पर, अभ्यर्थी द्वारा संविधान की धारा 84 क के अंतर्गत ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र नाजिर रसीद की मूल प्रति, नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप-दो ए लगाना अनिवार्य होगा. यदि अभ्यर्थी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर का निवासी है, तो वे संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली की सत्यापित प्रति लगायेंगे. यदि अभ्यर्थी राजनीतिक दल का होने का दावा करते हैं, तो उन्हें प्रपत्र ए तथा प्रपत्र बी की मूल प्रति भी लगानी होगी. आयोग के निर्देशानुसार किसी भी उम्मीदवार के नामांकन के दौरान अभ्यर्थी की महज तीन गाड़ियां ही समाहरणालय से 100 मीटर की परिधि तक जा सकेंगी. नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जुलूस में झंडा, पताखा, लाउडस्पीकर, अस्त्र, शस्त्र आदि लेकर आने पर रोक रहेगी. वहीं, नामांकन के दौरान अधिक से अधिक चार व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जा सकते हैं तथा अन्य प्रस्ताव को आवश्यकता पड़ने पर निर्वाची पदाधिकारी के निर्देश पर नामांकन कक्ष में बुलाया जा सकेगा. महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल का मनोनयन डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अमन समीर ने किया है. जबकि, सारण संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में एडीएम शंभू शरण पांडेय का मनोनयन किया गया है. भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पांचवें चरण में सारण संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल से 03 मई तक नामांकन की अवधि निर्धारित है. जबकि, छठे चरण में महाराजगंज के लिए 29 अप्रैल से छह मई तक नामांकन की अवधि निर्धारित है. नामांकन की अवधि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगी. ऐसी स्थिति में सारण संसदीय क्षेत्र के लिए 27, 28 मई तथा एक मई को नामांकनपत्र दाखिल नहीं होगा. इसी प्रकार महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मई मजदूर दिवस के अलावा पांच मई को भी नामांकन नहीं होगा. हालांकि कुछ उम्मीदवारों द्वारा एक मई को नामांकन कराने के लिए पंडितों के माध्यम से तिथि भी तय कर लिये जाने की सूचना है. परंतु, एक मई को मजदूर दिवस होने के कारण 27 अप्रैल को एनआइ एक्ट के तहत छुट्टी, 28 अप्रैल तथा 5 अप्रैल रविवार होने के कारण छु्ट्टी होने से नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी. सारण संसदीय क्षेत्र के नामांकन पत्रों की जांच, तो महराजगंज संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्रों की जांच सात मई को होगी. वहीं, सारण संसदीय क्षेत्र की नाम वापसी की तिथि छह मई तथा महराजगंज के लिए 9 मई अंतिम होगी. मालूम हो कि 20 मई को सारण संसदीय क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों तथा 25 मई को महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले सारण जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा.

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