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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कारावास व अर्थदंड की सजा

Updated at : 22 Nov 2025 10:41 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कारावास व अर्थदंड की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने पानापुर थाना कांड से जुड़े एक पॉक्सो वाद में अहम फैसला सुनाया है.

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छपरा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने पानापुर थाना कांड से जुड़े एक पॉक्सो वाद में अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने पानापुर थाना क्षेत्र के दोषी बृजेश कुमार को धारा 376 के अंतर्गत 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा व पोक्सो की धारा 4 एवं 6 में 20 साल की सजा व पचास हजार रूपये अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा भादवि की धारा 506 के अंतर्गत दो साल की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. गौरतलब है कि पीड़िता ने यह प्राथमिकी 15 जुलाई 2022 को पानापुर थाना में दर्ज कराई थी. पीड़िता ने प्राथमिकी में दर्शाया था कि वह अपने मामा के घर गयी थी. वहां उसके बगल के चाचा बृजेश कुमार उसे घर बुलाने के लिए आए थे. मामा के मना करने के बावजूद, बृजेश के बहुत जिद्द करने पर वह तीन अप्रैल 2022 को उनके साथ घर जाने के लिए चली. रास्ते में आम के बगीचे के पास पहुंचने पर उन्होंने जबरदस्ती गलत संबंध बनाये और घर वालों को नहीं बताने की धमकी दी. इसके बाद वे बराबर धमकी देकर गलत काम किया करते थे. वहीं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं उनके सहायक अश्विनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल छह गवाहों की गवाही करायी. सजा के बिंदु पर बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त द्वारा किये गये घृणित कार्य को देखते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की थी. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पूर्व से इन लोगों के बीच जमीनी विवाद है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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