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Saran News : सोनपुर में एनडीपीएस मामले में दोषी को एक साल की सजा

Updated at : 27 Aug 2025 8:23 PM (IST)
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Saran News : सोनपुर में एनडीपीएस मामले में दोषी को एक साल की सजा

ला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम, मृत्युंजय सिंह ने सोनपुर रेल थाना की संख्या 168/23 के एनडीपीएस सत्र संख्या 27/23 में दिघवारा थाना के कुरैया निवासी संजीव कुमार यादव को एनडीपीएस की धारा 8(सी) 22 ए के तहत एक साल के कारावास की सजा सुनायी.

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छपरा. ला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम, मृत्युंजय सिंह ने सोनपुर रेल थाना की संख्या 168/23 के एनडीपीएस सत्र संख्या 27/23 में दिघवारा थाना के कुरैया निवासी संजीव कुमार यादव को एनडीपीएस की धारा 8(सी) 22 ए के तहत एक साल के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त दो माह की सजा भी दी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मादक पदार्थ मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त 2023 को सोनपुर रेल थाना की पुलिस उप निरीक्षक खुशबू कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में बताया गया कि उसी दिन प्लेटफार्म संख्या एक पर निगरानी के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पैंट के पैकेट से 65 गोली दो एमजी के एक्टिवान टैबलेट बरामद हुए। इसके अलावा कुछ टैबलेट कागज में भी रखे मिले. अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह ट्रेन में यात्रियों के खाद्य पदार्थ में टैबलेट मिलाकर उनका बेहोश करने के बाद उनके सामान की चोरी करता था. इस मामले में न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा सुनाई और कानून का सख्त पालन सुनिश्चित किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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