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डीएम ने दाखिल खारिज मामलों को 30 दिनों में निबटाने की दी समय सीमा

Updated at : 16 Dec 2025 9:07 PM (IST)
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डीएम ने दाखिल खारिज मामलों को 30 दिनों में निबटाने की दी समय सीमा

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व व्यवस्था को बेहतर करने से संबंधित एक आवश्यक बैठक की.

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छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व व्यवस्था को बेहतर करने से संबंधित एक आवश्यक बैठक की. इसमें अपर समाहर्ता राजस्व, प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभ तक पहुंचे. किसी को भी अपने कार्य के लिए कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े. परिमार्जन प्लस एवं दाखिल खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों को एक माह के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण करने का निर्देश देते हुए भविष्य में आनेवाले सभी वादों को नियमित रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.

कार्यालय में कर्मी रहे उपस्थित, निजी भवन में मिले, तो होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त सभी राजस्व कर्मचारी निश्चित रूप से प्रतिदिन सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे. किसी भी परिस्थिति में कोई भी राजस्व कर्मचारी निजी भवन में नहीं बैठेंगे और न ही निजी भवन में कार्यालय का संचालन करेंगे, अन्यथा संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

अधिकारी प्रतिदिन करें मॉनीटरिंग

जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत अंचलों के कार्यों की समीक्षा कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी द्वारा भूमि विवाद के सभी लंबित मामलों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान चिह्नित किये गये अवांछित तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

कोर्ट के मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें

जिलाधिकारी द्वारा जिले के वैसे सभी सरकारी भूमि जिन पर जमाबंदी चल रही है, उसका आकलन कर विवरणी उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने न्यायालय के सभी लंबित वादों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करते हुए शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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