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saran news. मांझी थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश

Updated at : 02 May 2025 11:21 PM (IST)
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saran news. मांझी थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश

व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकादश राकेश कुमार।। ने दो मामलों में मांझी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की है

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छपरा(कोर्ट) . व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकादश राकेश कुमार।। ने दो मामलों में मांझी थानाध्यक्ष का वेतन रोकने तथा कार्रवाई करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने माझी थाना कांड संख्या 28/2023 के यूटी संख्या 37/25 में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने एवं अवमानना मामले मे मांझी थानाध्यक्ष साकेत कुमार का तत्काल वेतन बंद करने एवं न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. साथ ही धारा 384 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी करवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी सूरज कुमार एवं विशाल कुमार के विरुद्ध 83 दंड प्रक्रिया संहिता की तमिला की रिपोर्ट की मांग की थी, परंतु रिपोर्ट नहीं भेजी गयी. न्यायालय ने तब सदेह उपस्थित होकर कारण बतलाने का आदेश पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा था, परंतु थानाध्यक्ष ने न ही रिपोर्ट भेजी और न ही न्यायालय में उपस्थित हुए. वहीं, दूसरा मामला मांझी थाना कांड संख्या 106/25 में भी थानाध्यक्ष साकेत कुमार को सदेह उपस्थित होने और उनके वेतन बंद करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है. थाना कांड में जख्मी लोगों का जख्म प्रतिवेदन की मांग न्यायालय द्वारा की गयी थी. परंतु, थानाध्यक्ष ने कई तिथियां बीत जाने के बाद भी प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया. दोनों ही मामलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भी थानाध्यक्ष को सूचना भेजा गया था. परंतु कोई न्यायालय में कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तब न्यायालय ने सख्त रूप अपनाते हुए यह आदेश दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत की धारा 384 के अंतर्गत करवाई करने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Shashi Kant Kumar

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By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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