मढ़ौरा. प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए आइसीआइसीआइ बैंक ने सारण जिले के पोझी भुआलपुर गांव में लोन नहीं चुकाने पर एक जमीन और मकान को सील कर अपने कब्जे में ले लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोझी भुआलपुर निवासी एलपीजी एजेंसी संचालक कृष्ण कुमार मांझी और रीभा देवी नेआइसीआइसीआइ बैंक छपरा शाखा से 40 लाख रुपये का लोन और एक स्कार्पियो गाड़ी पर लोन लिया था. समय सीमा समाप्त होने और कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद ऋण की राशि नहीं चुकायी गयी. बैंक ने 31 मई 2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतिम नोटिस जारी किया था. ऋण की अदायगी नहीं होने पर, धारा 13(4) और नियम 8 के तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार को जमीन और मकान को सील कर लिया गया. बैंक की कार्रवाई के समय मौके पर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार और अंचलाधिकारी अम्बपालिका यादव की उपस्थिति में सीलिंग प्रक्रिया पूरी की गयी.
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