छपरा. जिला व सत्र न्यायाधीश 17 संदीप पटेल ने सोनपुर थाना कांड संख्या 495/24 के सत्र विचरण संख्या 882/24 में सोनपुर थाना के दुधैला निवासी पांच अभियुक्तों, जिनमें ब्रजकिशोर सिंह, गिरिजा सिंह उर्फ रोहित सिंह, आदर्श सिंह, दीपू सिंह और संदीप सिंह शामिल हैं, को हत्या प्रयास मामले और आर्म्स एक्ट में सजा सुनायी है. वहीं दो आरोपित गिरिजा उर्फ रोहित सिंह व आदर्श सिंह को धारा 307 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अतिरिक्त उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 27 में सात साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 324 और 325 में तीन-तीन साल एवं धारा 323, 341 और 506 में एक-एक वर्ष की सजा भी सुनायी गयी है. वहीं, तीन अन्य अभियुक्तों बृज किशोर सिंह, संदीप सिंह और दीपू सिंह को दफा 307 में पांच-पांच साल की सजा तथा अन्य सभी धाराओं में बराबर की सजा सुनायी गयी है. हालांकि इन तीनों को आर्म्स एक्ट में सजा नहीं हुई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार गुप्ता ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और इस दौरान चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी. यह पूरा मामला सोनपुर थाना के दुधैला निवासी भीष्म नारायण सिंह के बयान पर आधारित है, जिन्होंने 10 जून 2024 को जख्मी हालत में रुबन अस्पताल, पाटलिपुत्र में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना का मुख्य कारण उनके घर के आगे का रास्ता एवं पैतृक जमीन के बंटवारे का विवाद था.
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