अब ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Feb 2017 12:24 AM (IST)
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कवायद. एफआइआर दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना छपरा(सारण) : कानूनन कोई शिकायत दर्ज करानी हो, सबसे पहले थाना जाकर आवेदन देना होता है. कई बार हालात ऐसे होते हैं, या थाना दूर होता है, या फिर देर होने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में अब जरूरी नहीं आपको थाना तक […]
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कवायद. एफआइआर दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना
छपरा(सारण) : कानूनन कोई शिकायत दर्ज करानी हो, सबसे पहले थाना जाकर आवेदन देना होता है. कई बार हालात ऐसे होते हैं, या थाना दूर होता है, या फिर देर होने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में अब जरूरी नहीं आपको थाना तक की दौड़ लगानी पड़े. आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करा सकते हैं. जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन एवं टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है. इसके माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत तुरंत संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को मोबाइल के माध्यम से फारवर्ड कर दी जायेगी.
इसके माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे लोग भी लाभ ले सकेंगे. वेबसाइट के अलावा इस एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपनी शिकायत को दर्ज करा पायेंगे. इसके अलावा टॉल फ्री नं-18603456999 पर फोन करके भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है.
घटनास्थल पर जाकर अपन प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपलोड कर देना होगा. : शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित थानाध्यक्ष को चार घंटे के अंदर घटनास्थल पर जाकर अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपलोड कर देना होगा. संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं होने पर स्वत: मामले से संबंधित मैसेज एसडीपीओ के पास फारवर्ड हो जायेगा. एसडीपीओ के द्वारा चार घंटे के अंदर नहीं करने पर एसपी, एसपी के बाद डीआइजी, इसके बाद आइजी और फिर सीधे डीजीपी के पास फारवर्ड हो जायेगा.
डीजीपी के पास मैसेज फारवर्ड होने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित है. थानाध्यक्ष को अपने मोबाइल का जीपीएस 24 घंटे ऑन रखना है, ताकि घटनास्थल पर जाने की जानकारी रहे.
केस की जांच के लिए निर्धारित है समय : पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी वेबसाइट, एप्प एवं टॉल फ्री नंबर के माध्यम से दर्ज शिकायतों के लिए समय निर्धारित किया गया है. गंभीर अपराध के लिए चार घंटे, एसॉल्ट के लिए छह एवं चीटिंग एवं रंगदारी से संबंधित मामलों के लिए आठ घंटे का समय दिया गया है.
शिकायत दर्ज होने के बाद चार घंटे के अंदर एक्शन लेगी पुलिस
दर्ज हुई पांच प्राथमिकियां
मोबाइल एप लॉच होने के साथ पांच प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पांचों मामले भूमि विवाद का है. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त पांचों मामले संबंधित थाने को भेजा गया है, जिसमें मुफस्सिल थाने में दो, नगर थाना, भगवान बाजार थाना और मढ़ौरा थाने में एक-एक मामला है. पुलिस को पहली बार ऑनलाइन शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.
क्या कहते हैं एसपी
नयी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गयी है. इस व्यवस्था के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. जिसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है.
पंकज कुमार राज, पुलिस अधीक्षक, सारण
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