प्रताड़ना के मामले में पति को तीन साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Feb 2017 3:38 AM (IST)
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छपरा : दहेज के लिए पत्नी प्रताड़ित करने के मामले में एसडीजेएम ने पति को तीन साल के सश्रम कारावास सजा सुनायी है. पत्नी रीमा देवी ने अपने पति परसा के बनकेरवा निवासी शशि ठाकुर समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने व घर से निकाल दिये जाने का आरोप लगाते हुए […]
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छपरा : दहेज के लिए पत्नी प्रताड़ित करने के मामले में एसडीजेएम ने पति को तीन साल के सश्रम कारावास सजा सुनायी है. पत्नी रीमा देवी ने अपने पति परसा के बनकेरवा निवासी शशि ठाकुर समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने व घर से निकाल दिये जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई करते हुए एसडीजेएम उमेश राय ने पति को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनायी.
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