28 को होने वाले मुख्य पार्षद के चुनाव में रहेगी निषेधाज्ञा लागू

छपरा (सदर) : 28 अक्तूबर को एकमा बाजार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर सदर एसडीओ कार्यालय के बैठक स्थल से दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुनील कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दो […]
छपरा (सदर) : 28 अक्तूबर को एकमा बाजार नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर सदर एसडीओ कार्यालय के बैठक स्थल से दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ सुनील कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दो पालियों में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए होने वाले चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के मद्देनजर यह आदेश निर्गत किया गया है. चुनाव अवधि में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक पदाधिकारी,
चुनाव प्रक्रिया निष्पादन से संबंधित तैनाती करते हुए किसी भी प्रकार के आर्म्स के लेकर चलने पर रोक रहेगी. एकमा बाजार के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के चुनाव के मद्देनजर डीएम दीपम आनंद ने सारण के एडीएम अरुण कुमार को प्रेक्षक बनाया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




