छपरा : गुटखा उधार नहीं देने पर हत्या के मामले में धारा 302 में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजयानंद तिवारी ने जलालपुर थाना क्षेत्र के गम्हरियां निवासी राकेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया. बताते चले कि उसी गांव के पान दुकानदार राजमंगल प्रसाद के दुकान पर गया और उधार में गुटखा मांगा. नहीं देने पर उसे चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दिया. इस संबंध में मृतक के भाई सुरेंद्र प्रसाद द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. सजा के साथ-साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि 40 हजार रुपये मृतक के परिवार को दिया जायेगा. जबकि 10 हजार रुपया सरकारी खजाने में रखा जाये.
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आजीवन कारावास की सजा
छपरा : गुटखा उधार नहीं देने पर हत्या के मामले में धारा 302 में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजयानंद तिवारी ने जलालपुर थाना क्षेत्र के गम्हरियां निवासी राकेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया. बताते चले कि उसी गांव के पान दुकानदार राजमंगल प्रसाद के दुकान पर […]
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