हत्या के जुर्म में पिता व पुत्र को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Dec 2015 6:53 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : जमीन संबंधी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में आरोपित बनाये गये पिता-पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दीनानाथ पांडेय ने सत्रवाद संख्या 274/11 के दो आरोपितों एकमा थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी सुरेश […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : जमीन संबंधी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में आरोपित बनाये गये पिता-पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दीनानाथ पांडेय ने सत्रवाद संख्या 274/11 के दो आरोपितों एकमा थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी सुरेश सिंह और उनके पुत्र विजय कुमार सिंह को आजीवन करावास तथा पांच हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है.
मामले में सरकार का पक्ष रखनेवाले अपर लोक अभियोजक प्रमोद भरतिया ने बताया कि 6 दिसंबर, 2010 को हरपुर निवासी सकलदीप सिंह की उपरोक्त आरोपितों के द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र गोपाल सिंह, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं, ने एकमा थाना कांड संख्या 169/10 में उपरोक्त पिता-पुत्र के अलावा अन्य को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










