दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार

Published at :15 Dec 2015 7:39 PM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार

दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार संवाददाता-छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल व नगदी नहीं मिलने पर क विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है. मंगवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने अमनौर थाना कांड संख्या 128/12 के सत्रवाद संख्या 381/13 […]

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दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार संवाददाता-छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल व नगदी नहीं मिलने पर क विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है. मंगवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने अमनौर थाना कांड संख्या 128/12 के सत्रवाद संख्या 381/13 के मामले की सुनवाई के उपरांत अमनौर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अभियुक्त वेद प्रकाश सिंह को मामले में संलिप्त पाते हुए दोषी करार दिया है. सजा की विंदू पर 21 दिसंबर को निर्णय सुनाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि वैशाली के देशरी थाना क्षेत्र के चकियाज निवसी संजय कुमार सिंह ने अमनौर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पहाड़पुर निवासी वेद प्रकाश सिंह समेत उसके 7 परिजनों को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उसकी बहन ममता कुमारी को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख नगदी नहीं देने पर हत्या कर शव को जला दिये. जिसकी सूचना उन्होंने सारण के एसपी को दूरभाष पर दिया था.

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