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हत्या व जानलेवा हमले के 11 आरोपित दोषी करार

Updated at : 26 Apr 2019 7:15 AM (IST)
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हत्या व जानलेवा हमले के 11 आरोपित दोषी करार

छपरा : आम चुनने को लेकर दो पट्टीदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक की मौत और कइयों के घायल होने के मामले में न्यायालय ने 11 आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने एकमा थाना कांड संख्या 40/06 और 41/06 में अंतिम सुनवाई […]

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छपरा : आम चुनने को लेकर दो पट्टीदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक की मौत और कइयों के घायल होने के मामले में न्यायालय ने 11 आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने एकमा थाना कांड संख्या 40/06 और 41/06 में अंतिम सुनवाई की.

बचाव पक्ष की ओर से आरोपितों को निर्दोष साबित करने को लेकर बहस की गयी तो वहीं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद भरतिया ने आरोपितों को मुजरिम करार देते हुए कड़ी सजा देने का कोर्ट से आग्रह किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने कांड संख्या 40/06 के सत्रवाद 710 के आरोपितों एकमा थाना क्षेत्र के गजियापुर निवासी पशुपति प्रसाद, भगवान प्रसाद, रवींद्र प्रसाद, श्रीराम प्रसाद, राम बरई प्रसाद और अंबिका प्रसाद को भादवि की धारा 302/149 के तहत दोषी करार दिया. वहीं दूसरे मामले के थाना कांड संख्या 41/06 के सत्रवाद 515/07 के आरोपितों प्रेमशंकर प्रसाद, निर्मल प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, रामनरेश महतो और कौशल प्रसाद को भादवि की धारा 307/149 के तहत दोषी करार दिया है.
दोनों मामलों में सजा 29 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. ज्ञात हो कि आम के बगीचे में दो पट्टीदारों के बच्चों के बीच आम चुनने को लेकर मारपीट हुई, जिसने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक सदस्य घायल हुए, जिनमें एक पक्ष के सूचक रामनरेश प्रसाद के जख्मी पुत्र अर्जुन प्रसाद की उपचार के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गयी थी, जबकि दूसरे पक्ष के सूचक श्रीराम प्रसाद समेत अन्य सदस्य जख्मी हो गये थे.
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