छपरा : जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदार द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर एक व्यक्ति की हत्या कर देने तथा अन्य को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के नटवर सेमरिया गांव की है.
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हत्या के मामले में दो महिलाओं समेत छह दोषी करार
छपरा : जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदार द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर एक व्यक्ति की हत्या कर देने तथा अन्य को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के नटवर सेमरिया गांव की है. गुरुवार को अपर जिला एवं […]
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम धर्मेंद्र झा ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 57/11 के सत्रवाद 589/12 में अंतिम सुनवाई की. इसमें बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से आरोपितों के पक्ष व विपक्ष में बहस की गयी.
दोनों पक्षों द्वारा की गयी बहस को सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपितों अजय राय, रामाधार राय, सोनमती देवी, पावधारी देवी, अनिल राय और विजय राय को भादवि की धारा 302/149 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. विदित हो कि नटवर सेमरिया निवासी खेदन राय ने 22 मई, 2011 को जख्मी हालत में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें अपने उपरोक्त पट्टीदार समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. हालांकि जख्मी सूचक खेदन राय की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.
उसने आरोप में कहा था कि उनका अभियुक्तों के साथ जमीन का बंटवारा किया गया, जिससे नाराज होकर सभी उसके दरवाजे पर आये और उसे गाली देने लगे, जिसे मना करने पर वे लोग उस पर लाठी-डंडा और फरसा से प्रहार करने लगे. उसे बचाने के लिए पत्नी शिवपति देवी और पुत्री गुड़िया कुमारी आयीं, तो सभी ने उन दोनों पर भी प्रहार कर उन्हें जख्मी कर दिया. गांव के लोग आये, तो सभी जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया.
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