Samastipur News:समस्तीपुर : विगत कई माह से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग पर खुद उनके ही शिक्षक सवाल खड़े कर रहे हैं. शिक्षक अपने स्थानांतरण को लेकर परेशान हैं. कई शिक्षकों की समस्या का समाधन हो गया. कई शिक्षक अपना तबादला चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा. शिक्षा विभाग ने इनकी समस्या के समाधान के लिए अब जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्णय लिया है. इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी रहेंगे. साथ ही समिति में अन्य कई सदस्य भी रहेंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग पर विचार करेंगे. शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इससे संबंधित एक पत्र जारी किया है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्थापना समिति का गठन किया है. हालांकि इस समिति में भी आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन किया गया है. इसमें एससी-एसटी और अल्पसंख्यक श्रेणी के भी एक-एक सदस्य होंगे. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के स्पष्ट कहा है कि जिला स्थापना समिति को शिक्षकों के अंतर-जिला और जिला के अंदर स्थानांतरण, स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों का निपटान और जिले के भीतर स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है. यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इधर, शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने म्युचुअल ट्रांसफर का पोर्टल खोल दिया गया है. यह पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा. इसके माध्यम से शिक्षक आपसी सहमति से अपने ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. वह लोग जो पारिवारिक स्थितियों की की वजह से परिवार के साथ रखना चाहते थे, उनकी समस्या का समाधान होने जा रहा है. यह पोर्टल विशेष तौर पर उन शिक्षकों के लिए खोला जा रहा है, जो ट्रांसफर प्रक्रिया में वंचित रह गये थे या जिनका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्रों में हो गया था, जहां से उन्हें पारिवारिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब वह शिक्षक आपसी सहमति से अपने मनचाहे जिले में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं. जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य, अपर जिला दण्डाधिकारी सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्त्ता (या अन्य कोई महिला पदाधिकारी) सदस्य व जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य होंगे. डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि यह कदम स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने, पारदर्शिता लाने और शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है. अब शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा. संबंधित जिले की समिति सीधे उनके प्रस्तावों पर विचार करेगी और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की अनुशंसा करेगी.
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