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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 15 Jan 2026 9:49 PM (IST)
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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.

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समस्तीपुर . नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाॅक्सो ने सुनायी है. कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड की भी सजा दी गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देनेपर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता हर्ष कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी पाया गया. घटना को लेकर 28 अगस्त 2023 को चकमेहसी थाना कांड संख्या मामला दर्ज कराया गया था. सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार देवने दस साक्षियों की गवाही, एफएसएल एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोप को सिद्ध किया. सफाई पक्ष की ओर से वीरेन्द्र कुमार अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. कुल तीन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया तथा एक पूर्व में ही जेजेबोर्ड में विचारण के लिये भेजा जा चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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