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Samastipur: मीटिंग, सभा व हेलीपैड निर्माण के लिए पूर्व अनुमति जरूरी : डीएम

Updated at : 06 Oct 2025 10:38 PM (IST)
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Samastipur: मीटिंग, सभा व हेलीपैड निर्माण के लिए पूर्व अनुमति जरूरी : डीएम

बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना था.

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समस्तीपुर. आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जिले के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना था. बैठक में यह बताया गया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. सभी दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि सरकारी खर्च, सरकारी वाहन, मशीनरी, वायुयान और कार्मिकों का किसी भी पार्टी हित में उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है. मंत्री और सरकारी पदाधिकारी किसी भी योजना उद्घाटन, वित्तीय अनुदान या नई नियुक्तियों के माध्यम से चुनावी प्रचार नहीं कर सकते हैं. जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व को शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने में प्रशासन का पूरा सहयोग दें. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निर्भीक, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चुनावी गतिविधियों की सतत निगरानी रखने, किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करने और आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिये. बैठक में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें. राजनीतिक दलों को सार्वजनिक स्थलों पर मीटिंग और हेलीपैड बनाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हाेगा. साथ ही जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रचार को पूरी तरह वर्जित है. धार्मिक स्थलों और धार्मिक नेताओं के माध्यम से मतदान की अपील करना भी निषिद्ध है. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए वस्त्र, खाने-पीने की सामग्री, वाहनों से ले-आना, सार्वजनिक बैठक आदि सभी निषिद्ध होंगे. लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति प्राप्त आवेदन के आधार पर ही किया जा सकेगा. मौके पर सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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