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हटाये गये कल्याणपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

Updated at : 16 Dec 2024 10:23 PM (IST)
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हटाये गये कल्याणपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

न्हें प्रभार के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद से भी मुक्त कर दिया है.

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समस्तीपुर. सिविल सर्जन डॉ. संजय कुमार चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वृष्केत कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. उन्हें प्रभार के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद से भी मुक्त कर दिया है. इनकी जगह डॉ. मो. हैदर को अगले आदेश तक के लिये प्रभार दिया है. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, अधीनस्थ स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नामित किया है. बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के तहत तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है.इसके साथ उन्होंने डॉ. हैदर को आदेश दिया है कि अविलंब डॉ. वृष्केत कुमार ठाकुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का संपूर्ण प्रभार प्राप्त कर सूचित करें. सिविल सर्जन ने अपने आदेश में कहा है कि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार के पत्रांक 1068 दिनांक 20 अगस्त 2024 के द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में जिले के छह एएनएम को जिले के भी स्थानांतरित करते हुये पदस्थापित किया गया था. छह में चार एएनएम को सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा 7 सितंबर 2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर में पदस्थापित किया गया था. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर के पत्रांक-231 दिनांक 18 सितंबर 2024 के द्वारा निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग, बिहार से सीधे पत्राचार करते हुये मार्गदर्शन की मांग की गयी थी. इसके आलोक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार के पत्रांक 1330(6) दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर को सीधे पत्र निर्गत करते हुये आदेश दिया था कि स्थानांतरित चारों एएनएम का योगदान स्वीकृत करते हुये पदस्थापित करने को कहा था.सिविल सर्जन के स्तर से भी लगातार इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुये योगदान के लिये आदेश दिया गया. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर स्पष्टीकरण पूछा गया. वेतन रोकने की कार्रवाई की गयी. अंतत: स्थानांतरित कर्मचारी को परेशान करने तथा निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें एवं सिविल सर्जन के आदेश की अवहेलना के आरोप में प्रभार से मुक्त करते हुये उच्चाधिकारियों को इसी सूचना दे दी है. विदित हो कि निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा गुंजन कुमारी, उषा कुमारी, विभा कुमारी तथा किरण कुमारी का स्थानांतरण कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में किया गया था.उसके बाद सभी चारों एएनएम ने 26 अक्टूबर 2024 को कल्याणपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में अपना योगदान दिया. 26 नवंबर 2024 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सभी चारों एएनएम को यह कहते हुये कि आपका स्थानांतरण फर्जी है, वापस सिविल सर्जन को कर दिया.इसके विरोध में चारों एएनएम सिविल सर्जन कार्यालय पर 11 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई थी. जिलामंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि सिविल सर्जन के द्वारा कल्याणपुर के आरोपी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभार से मुक्त करने के बाद अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कर दिया गया है.

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