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सूचना नहीं देने पर कार्यपालक अभियंता को अर्थदंड

Updated at : 20 Dec 2024 11:36 PM (IST)
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सूचना नहीं देने पर कार्यपालक अभियंता को अर्थदंड

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को ससमय नहीं देने पर बिहार सूचना आयोग ने कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.

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शाहपुर पटोरी : सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को ससमय नहीं देने पर बिहार सूचना आयोग ने कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. आवेदक के अनुसार जो सूचना उपलब्ध करायी गयी वह पपत्र-क के अनुरूप नहीं है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए आयोग ने समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी-सह- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटोरी को स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए आदेश दिया. जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए सूचना आयोग ने अधिकारी अधिनियम के तहत अर्थदंड लगाया है. इधर, प्रथम अपील प्राधीकरण- सह- जिलाधिकारी, समस्तीपुर, कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को निर्देश दिया गया है कि आरोपित पर अर्थदण्ड से संबंधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आयोग को सूचित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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