Samastipur News:दलसिंहसराय : जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय ने बुधवार को विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर गांव के अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू को गोली मारकर हत्या करने के मामले में धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है. धारा 27 आर्म्स एक्ट में 14 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर के विष्णुकांत चौधरी ने पुलिस को बयान दिया था कि 15 अक्टूबर 2020 की रात वादी का पुत्र आशीष चौधरी अपने घर से मऊ बाजार अपनी बाइक से बाजार के काम से निकला था. जैसे ही मालिया बांध के पास पहुंचा पूर्व से घात लगाये शेरपुर गांव के ही अरविंद चौधरी, पप्पू चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन, रमण कुमार चौधरी, गोलू कुमार चौधरी, शुभम् कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू एवं बमबम चौधरी उसे देखते ही घर लिया. अरविंद कुमार चौधरी ने गाली देते हुए आदेश दिया कि गोली मार दो. इस पर सुमन चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी ने देसी कट्टा से आशीष को पेट के पंजरे में गोली मार दी. गोलू चौधरी ने अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से पीठ पर गोली मारी. घटना को लेकर वादी हल्ला करते हुए खून से लथपथ स्थिति दरवाजे पर आकर गिर गया. तब जाकर ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी से बेगूसराय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या -196/2020 धारा 302,120(बी)/34 भादवि तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू को धारा-302 भादवि तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा साथ 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है.
– 50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा मुकर्र, 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार जुर्माना
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया. धारा-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष सश्रम कारावास साथ 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया. अभियुक्त अरविन्द कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी, बमबम कुमार चौधरी, रमण कुमार चौधरी एवं संजय कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी को धारा-115 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 50- 50 हजार रुपए जुर्माना दिया गया.जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. कारा में बिताये समय को सजा में समायोजित किया जायेगा. एपीपी ने कहा कि न्यायालय ने धारा 357 द प्र सं के आलोक में जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को प्रदान करने का संबंधितों को निर्देशित किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है