Samastipur: नामांकन से पूर्व प्रत्याशियों को खाेलना होगा अलग बैंक खाता

बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग प्रत्याशियों के खर्च की चौकसी की चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखी है.
समस्तीपुर . बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग प्रत्याशियों के खर्च की चौकसी की चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखी है. नामांकन से पूर्व प्रत्याशियों को बैंक में अगल खाता खोलना होगा. नामांकन पत्र भरने के बाद होने वाले सभी खर्च इसी खाते से करना है. पहले से मौजूद व्यक्तिगत खातों के पुराने बैलेंस या लेन-देन को चुनावी खर्च में शामिल नहीं करना है. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख तय कर रखा है. चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी. चुनाव आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. आयोग ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से नया बैंक खाता को खोलना होगा.जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आयोग के निर्देश के आलोक में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन से एक दिन पहले बैंक में अपने चुनावी खर्च का खाता खोलने का आदेश जारी किया है. नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशी का प्रति दिन के चुनावी खर्च दर्ज होना है. वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों काे अलग चेकबुक भी रखना होगा. इधर निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी बैंकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे प्रत्याशियों के लिए अलग बैंक खाता एवं चेकबुक जारी करें. प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता की लिखित जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर देनी होगी. बैंक खाता प्रत्याशी के नाम पर या फिर प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट का संयुक्त खाता हो सकता है. संयुक्त खाता परिवार के सदस्यों का नहीं होगा. यह खाता राज्य के किसी भी स्थान और किसी भी बैंक का हो सकता है. प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी सभी खर्च इसी के जरिये करने होंगे.सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग और व्यय पर्यवेक्षक को खर्च का पूरा विवरण देना होगा.
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