गोली मारने व लूटकांड के दोषियों को सजा

समस्तीपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार प्रसाद ने पटोरी थाना क्षेत्र के अलग अलग दो मामलों में सजा सुनाते हुए मंगलवार को नामजद आरोपितों को दोषी पाते हुए दस वर्ष एवं पांच वर्ष की सजा सुनायी. इसके साथ पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचक चंदा […]
समस्तीपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार प्रसाद ने पटोरी थाना क्षेत्र के अलग अलग दो मामलों में सजा सुनाते हुए मंगलवार को नामजद आरोपितों को दोषी पाते हुए दस वर्ष एवं पांच वर्ष की सजा सुनायी. इसके साथ पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचक चंदा डुमरी निवासी टीपन राय ने पटोरी थाना कांड संख्या 119/10 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गांव के राम दयाल राय ने पेट में गोली मार कर हत्या करने का प्रयास किया था. न्यायालय ने दोषी पाते हुए अभियुक्त को दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थ दंड सुनायी. दूसरी घटना गाढी मोहनपुर निवासी अशर्फी राय व गगनी राय उर्फ ब्रजकिशोर राय को आरोपित करते हुए थाना कांड संख्या 90/06 दर्ज कराया गया. इस मामले में आरोपितों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी. साथ ही पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड नहीं देने पर चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










